अबू सलेम ने मांगी शादी के लिए अदालत की अनुमति
मुंबई। पिछले महीने मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए अबु सलेम ने सोमवार को मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर करके शादी के लिए पैरोल या अस्थाई जमानत देने का अनुरोध किया। टाडा अदालत ने यहां 12 मार्च 1993 के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में भूमिका को लेकर जून में सलेम और पांच अन्य को दोषी ठहराया था।
सलेम ने दो उच्च न्यायालयों का हवाला देते हुए दावा किया कि दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है। टाडा अदालत ने यहां 12 मार्च 1993 के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में भूमिका को लेकर जून में सलेम और पांच अन्य को दोषी ठहराया था।
सलेम की वकील फरहाना शाह ने कहा, हमने अदालत को दो मामलों का हवाला दिया है, एक बंबई उच्च न्यायालय और दूसरा दिल्ली उच्च न्यायालय का, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए जमानत या पैरोल दी जा सकती है।
सलेम ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की अनुमति दी जाए। निचली अदालत के न्यायाधीश जीए सनप ने सीबीआई से सलेम की याचिका पर जवाब देने को कहा है। (भाषा)