उज्जैन में आज से मास्क नहीं पहनने वालों को 10 घंटे की खुली जेल और जुर्माना
ठंड के दस्तक देने के साथ ही मध्यप्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को एक बार फिर प्रदेश में फिर एक हजार से अधिक (1209) नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए है। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के बाद अब कोरोना से बचाव के लिए साधन मास्क को लेकर जिला प्रशासन ने फिर सख्ती दिखाना शुरु कर दिया है। कोरोना के हॉटस्पॉट रहे उज्जैन कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माने के साथ 10 घंटे की खुली जेल में रखने का फरमान सुनाया है।
मास्क को लेकर आज से उज्जैन में कोरोनावायरस से बचाव के लिए मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। अभियान के तहत बिना मास्क लगाए बाहर घूमने वालों को जुर्माना लगाने के साथ उल्लंघनकर्ता व्यक्तियों को 10 घंटे तक खुली जेल में रखा जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकरणों को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में आज से मास्क को लेकर विशेष अभियान चलाने के साथ कई दिशा निर्देश दिए।
होम आइसोलेशन वालों के घूमने पर भी कार्रवाई –ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो घर पर आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार करवा रहे हैं,से होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बीच-बीच में जाकर यह देखा जाए कि कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने घर से बाहर तो नही घूम रहा है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध महामारी एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए जुर्माना वसूला जाए। होम आइसोलेशन की जांच के लिए जांच के लिए पृथक से 5 टीम बनाने के निर्देश दिए हैं।