भड़काऊ भाषण के कारण चुनाव आयोग ने आजम खान पर लगाया 48 घंटे का प्रतिबंध
लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप्र के पूर्व मंत्री आजम खान पर चुनाव आयोग ने दूसरी बार प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। भड़काऊ भाषण के कारण आजम खान पर यह कार्रवाई की गई है।
चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बाद आजम खान 48 घंटों तक चुनाव प्रचार या अन्य सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। इससे पूर्व जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया था।
खबरों के अनुसार आजम खान पर यह प्रतिबंध लगातार उनके द्वारा की जा रही सांप्रदायिक टिप्पणी और चुनाव अधिकारियों को धमकाने के मामले में लगाया गया है। आजम खान पर 48 घंटों तक यह प्रतिबंध बुधवार सुबह 6 बजे से शुरू होगा।
खबरों के अनुसार आजम खान ने अधिकारियों को लेकर धमकाने वाली और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आजम खान ने कहा था कि यहां जिले के अधिकारी लोगों को धमका रहे हैं कि वे वोट देने के लिए न जाएं। पूरे देशभर में रामपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक खास वर्ग के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे मतदान न कर सकें। उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सपा नेता आजम खान के बयान को काफी भड़काऊ माना है।
जवाब से संतुष्ट नहीं था आयोग : चुनाव आयोग ने मंगलवार रात अपने आदेश में कहा कि आजम खान द्वारा रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 5, 7, 8 और 12 अप्रैल को दिए गए भाषणों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है।
आयोग ने इस बारे में खान को 16 अप्रैल को नोटिस दिया था। खान ने 17 अप्रैल को अपने जवाब में गलती स्वीकार कर आयोग से माफी भी मांग ली थी, लेकिन आयोग उनके जवाब से असंतुष्ट रहा और उनके भाषणों को समाज में वैमनस्य फैलाने वाला तथा ध्रुवीकरण करने वाला पाया और बुधवार सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए उनके प्रचार और भाषण आदि पर रोक लगा दी।