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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 26 जून 2018 (21:48 IST)

नौकरी जाने के एक महीने बाद ही पीएफ से निकाल सकेंगे 75 प्रतिशत पैसा

नौकरी जाने के एक महीने बाद ही पीएफ से निकाल सकेंगे 75 प्रतिशत पैसा - epfo members can withdraw 75 funds after 30 days of job loss
नई दिल्ली। पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबर है। अब उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य के पास अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75 प्रतिशत तक राशि निकालने का विकल्प होगा। इस तरह वे अपने खाते को भी बरकरार रख सकते हैं। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के ट्रस्टीज की बैठक के बाद यह जानकारी दी। गंगवार ईपीएफओ के ट्रस्टीज के केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं।
 
 
 
गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में संशोधन का फैसला किया है। इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी सदस्य 75 प्रतिशत तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है।
 
 
ईपीएफओ योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में उपयोक्ता अपनी बची हुई 25 प्रतिशत राशि की भी निकासी कर खाते को बंद कर सकता है। मौजूदा समय में कोई भी उपयोक्ता दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही इस राशि की निकासी कर सकता है। श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेट फंड) में ईपीएफओ का निवेश 47,431.24 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जल्दी ही यह एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस निवेश पर रिटर्न 16.07 प्रतिशत है।
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