• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Important decision of MP High Court
Written By
Last Updated : मंगलवार, 13 सितम्बर 2022 (23:02 IST)

मप्र उच्च न्यायालय ने खारिज की 4 हस्तियों को ऑनलाइन गेम के प्रचार से रोकने की जनहित याचिका

मप्र उच्च न्यायालय ने खारिज की 4 हस्तियों को ऑनलाइन गेम के प्रचार से रोकने की जनहित याचिका - Important decision of MP High Court
इंदौर। शाहरुख खान, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा सरीखी हस्तियों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है जिसमें इन हस्तियों को मोबाइल ऐप आधारित ऑनलाइन खेलों का प्रचार करने से रोके जाने की गुहार की गई थी।
 
न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति अमरनाथ केशरवानी ने स्थानीय वकील विनोद कुमार द्विवेदी (58) की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता जन हित में है, लेकिन ऑनलाइन खेलों परप्रदेश में कोई प्रतिबंध या मनाही नहीं है।
 
युगल पीठ ने 5 सितंबर के आदेश में कहा कि मुकदमे के प्रतिवादियों में शामिल खान, धोनी, कोहली और शर्मा जैसे निजी व्यक्तियों को कोई भी इश्तेहार करने से रोकने के लिए रिट (औपचारिक तौर पर अदालत का लिखित आदेश) जारी नहीं की जा सकती क्योंकि धन कमाना इन लोगों का पेशा है।
 
अदालत ने जनहित याचिका को इस कानूनी बुनियाद पर खारिज किया कि याचिकाकर्ता ने किसी भी ऑनलाइन खेल ऐप के मालिक या संचालक को याचिका के प्रतिवादियों में शामिल नहीं किया है। याचिका में कहा गया था कि खान, धोनी, कोहली और शर्मा को अलग-अलग ऑनलाइन खेलों के प्रचार से रोका जाना चाहिए क्योंकि उनके विज्ञापनों से प्रभावित युवा इन खेलों की लत के शिकार हो रहे हैं और धन हारते हुए अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं।
 
उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन खेलों का सीधा उल्लेख किए बगैर अपने आदेश में जनता को आगाह किया कि यह खुद पर काबू रखने का मामला है क्योंकि किसी भी काम के मामले में अनियंत्रित तरीके से अति की जाती है, तो यह जान के लिए हानिकारक हो जाता है। याचिका में यह गुहार भी की गई थी कि ऑनलाइन खेलों पर नियंत्रण के लिए राज्य में सख्त सजा वाला कानून बनाया जाना चाहिए।(भाषा)
ये भी पढ़ें
कोलकाता में BJP का विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट