एक्सिडेंट में 6.14 करोड़ का क्लेम, कोर्ट ने दिलाया सबसे बड़ा मुआवजा
Indore news in hindi : जिला कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मामले में अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 6.14 करोड़ रुपए मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में भुगतान के आदेश दिए हैं। यह मध्यप्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा माना जा रहा है।
छिंदवाड़ा जिले के कौसर अली की कार को 4 अप्रैल 2019 को सिहोरा बायपास जबलपुर में ट्रक चालक ने टक्कर मारी थी। कौसर की मौके पर ही मौत हो गई थी। कौसर एक सफल व्यवसायी थे और उनकी सालाना करीब 37 लाख
मामले में मृतक के परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जिला कोर्ट में केस दायर किया था। दोनों पक्षों का तर्क सुनकर कोर्ट ने मृतक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया।
अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के परिजनों को 4 करोड़ 85 लाख 39 हजार और उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के आदेश दिए। यह राशि दो माह में नहीं दी गई, तो ब्याज 9 प्रतिशत की दर से चुकाना होगा। इस तरह परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया जाएगा।
बीमा कंपनी का तर्क था कि एक्सिडेंट कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हुआ है और उसे यह प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद बीमा कंपनी को 6.14 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया।
Edited by : Nrapendra Gupta