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Last Updated : शुक्रवार, 22 अप्रैल 2022 (20:45 IST)

दिल्ली में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना

दिल्ली में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना - Wearing of masks made mandatory in Delhi too
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा।

शहर में कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।

दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले काफी नियंत्रण में थे।

शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से फिर बहाल किए गए इस नियम से हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी।
 
आदेश में हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किराए पर कैब या टैक्सी में सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं। डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। डीडीएमए ने उल्लेख किया था कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड मामलों की संक्रमण दर बढ़ रही है।
 
इसने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया।
 
डीडीएमए ने कहा, दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जहां तक निजी वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों की बात है तो दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है।

डीडीएमए ने चार फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी। 26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोनावायरस के मामले और संक्रमण दर बढ़ रही है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को 965 नए मामले दर्ज किए और एक मरीज की मौत हुई थी, जबकि एक दिन पहले बुधवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।(भाषा)
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