सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के पलायन का मुद्दा, CJI ने कहा- डर और दहशत कोरोना से बड़ी समस्या
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने Corona virus महामारी के प्रकोप से उत्पन्न दहशत और लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में कामगारों के शहरों से अपने पैतृक गांवों की ओर पलायन की स्थिति से निबटने के उपायों पर सोमवार को केन्द्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि दहशत और भय की वजह से बहुत संख्या में कामगारों का पलायन कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या बन रहा है।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बीच कोई निर्देश देकर भ्रम पैदा नहीं करना चाहती।
पीठ ने कामगारों के पलायन से उत्पन्न स्थिति को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल से कहा कि इस मामले में वह केन्द्र की स्थिति रिपोर्ट का इंतजार करेगी।
केन्द्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन कामगारों के पलायन को रोकने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों ने इस स्थिति से निबटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन याचिकाओं को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। (भाषा)