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Last Updated : रविवार, 30 मई 2021 (00:37 IST)

कोरोना से खोया परिवार में कमाने वाला सदस्य? औसत सैलरी के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन देगी केंद्र सरकार

कोरोना से खोया परिवार में कमाने वाला सदस्य? औसत सैलरी के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन देगी केंद्र सरकार - Govt announces pension scheme, insurance cover to support COVID-19 victims dependents
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों के 
आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ एवं उदार बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है।

पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें, इसके लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है।

बयान में कहा गया कि इन व्यक्तियों के आश्रित पारिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। यह लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी।

पीएमओ ने कहा कि इम्पलॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा के फायदों का विस्तार किए जाने से उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा जिन्होंने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है।
बीमा के लाभ के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को छह लाख रुपए से सात लाख किया गया है, जबकि न्यूनतम बीमा लाभ राशि 2.5 लाख रुपए होगी। यह योजना 15 फरवरी 2020 से अगले तीन साल के लिए लागू रहेगी।
ठेके पर काम करने वाले व आकस्मिक कामगारों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केवल एक ही प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार करने की शर्त को उदार बना दिया गया है। अब इसका लाभ यहां तक कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में अपनी नौकरी संभवत: बदल दी थी।
बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 के कारण परिवार में कमाई करने वाले सदस्य को खो देने वाले परिवारों को ईएसआईसी के तहत पारिवारिक पेंशन और ईपीएफओ-इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी है। इन योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं।(भाषा)