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Last Modified: बुधवार, 22 सितम्बर 2021 (18:12 IST)

Corona से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, Supreme Court में दी जानकारी पीड़ित परिवार को मिलेगी इतनी राशि

Corona से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, Supreme Court में दी जानकारी पीड़ित परिवार को मिलेगी इतनी राशि - centre tells supreme court rs 50000 compensation for coronavirus related deaths
नई दिल्ली। कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा तय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है।
 
हर मौत के लिए परिवार को 50 हजार रुपएका मुआवजा मिलेगा। यह पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर गाइडलाइन के लिए कहा था।
 
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिए एक जवाब में कहा है कि हर कोरोना मृतक के परिवारवालों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (50 Thousand Compensation) दिया जाएगा। 
मुआवजे की यह रकम राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फण्ड से पीड़ितों के परिजनों को देंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर करोना से जुड़े मौत पर मुआवजा की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

की गई थी 4 लाख की मांग : इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि करोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए।

नियम के अनुसार प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस संख्‍या में कोरोना से लोगों को मौत हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया था। सरकार का कहना था कि इतना पैसा मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज एनडीआरएफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया ‍कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा।
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