1 अप्रैल से लागू होगी Vehicle Recall Policy, वाहन में डिफेक्ट निकला तो कंपनी पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, जानिए मुख्य बातें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं के लिए व्हीकल रिकॉल पॉलिसी (vehicle recall policy) को लेकर 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया। खबरों के मुताबिक vehicle recall policy को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा।
इस नई पॉलिसी में वाहनों की संख्या और उनके प्रकार (दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया समेत) के आधार पर रिकॉल किया जाएगा। सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के उल्लंघन करने पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है।
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्राहकों को फाइनल नोटिस जारी करने के बाद वाहन निर्माता अपने डेटाबेस या अधिकृत डीलर नेटवर्क के माध्यम से इस समस्या को मॉनिटर भी करेगा। निर्माता व आयातक के पास यह भी ऑप्शन होगा कि रिकॉल रीलीज की तारीख से एक साल के बाद रिकॉल को बंद कर सकते हैं। हालांकि, रिकॉल तारीख से 3 साल के बाद ऑटोमैटिक तौर पर इसे इनएक्टिव मान लिया जाएगा। व्हीकल रिकॉल पॉलिसी पर मंत्रालय की ओर से दो और नोटिफिकेशन जारी किया जाएंगे।
अगर कोई वाहन निर्माता कंपनी खराब वाहन बनाती है तो उन्हें सरकार को फाइन देना पड़ेगा। पिछले साल ही सरकार ने व्हीकल रिकॉल पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐसे वाहनों के लिए एक पोर्टल भी चलाया जाएगा, जहां ग्राहक अपनी परेशानियों को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में वॉलेंटरी व्हीकल रिकॉल पॉलिसी को फॉलो किया जाता है।